Delhi: जीवा की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी से राहत नहीं, जुलाई में होगी सुनवाई

0
387

Delhi: गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पत्नी पायल माहेशवरी की याचिका SC ने खारिज कर दिया। गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से SC ने इनकार कर दिया है। याचिका खारिज करने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में अर्जेंसी नहीं है। छुट्टी के बाद नियमित बेंच के पास सुनवाई होगी।

बता दें कि कुख्यात माफिया संजीव जीवा की हत्या के बाद से पायल माहेश्वरी ने अपनी फरियाद लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची थी। संजीव जीवा की पत्नी ने अपनी गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की थी। उनके पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। जीवा की पत्नी ने कहा था कि उनके पति की तरह उसकी भी हत्या कराई जा सकती है। इसलिए पायल ने कहा कि उसे गिरफ्तार न किया जाए। बता दें कि पायल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

आठ जून को सुनवाई के दौरान उप्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी पायल को मानवीय आधार पर अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत दी जा सकती है। उस दौरान उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। पायल ने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत की भी मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि पति की तरह मेरी भी हत्या कराई जा सकती है। इसलिए मुझे गिरफ्तार न किया जाए।

बता दें कि 07 जून को संजीव जीवा की हत्या लखनऊ कोर्ट रूम के अंदर गोली मारकर कर दी गई थी। संजीव जीवा को एक मामले में पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। गोली मारने वाला वकील की यूनिफॉर्म में था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपित को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here