बड़ी बेंच के पास नहीं जाएगा जम्मू-कश्मीर से 370 हटाने का मामला: SC

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सुप्रीम कोर्ट

जम्मू कश्मीर।  उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अनुच्छेद 370 को सात जजों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया है। इस मामले में पांच जजों की पीठ ही इस मामले की सुनवाई करेगी। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द किए जाने की वैधता को चुनौती देनी वाली याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की वृहद पीठ को भेजने का कोई कारण नहीं है।

पांच जजों की पीठ करेगी फैसला

आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत के संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने पांच जजों के संविधान पीठ के दो अलग-अलग और विरोधाभासी फैसलों का हवाला देकर मामले क बड़ी बेंच को भेजे जाने की मांग की थी। वहीं, इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 23 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है।

केंद्र सरकार ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा है की जम्मू कश्मीर के हालात में बदलाव करने के लिए अनुच्छेद 370 हटाना सही फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनी थी और फिर ये मामला सुरक्षित रख लिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई करने के बाद हम इस पर विचार करेंगे कि इस मामले को कहां भेजना है।

आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से पिछले साल 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला लिया था, इसके साथ ही विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तब्दील कर दिया था।

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