Uttar Pradesh: बेटे के दो सर्टिफिकेट मामले में आजम फैमिली दोषी, जाने पूरा मामला

0
519

Uttar Pradesh: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आजम खां, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है।  नगर विधायल आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था, जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था।

उत्तर प्रदेश के रामपुर पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।आजम खां और उनकी पत्नी डाॅ. तंजीन फात्मा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इस समय जमानत पर चल रहे हैं।

इस मामले की उत्तर प्रदेश से बाहर सुनवाई के लिए आज़म ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन मुकदमों की उत्तर प्रदेश से बाहर सुनवाई कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में 4 साल बाद आज एमपी-एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। अब्दुल्ला आजम के फैसले को लेकर कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी है और पुलिस की पैनी नज़र है।

बता दें कि बीते 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान का एक आपराधिक मामला सामने आया था। जिस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश की निचली अदालत के द्वारा उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में अंतिम आदेश पारित नहीं होने का निर्देश दिया जाए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here