पाकिस्तानी सेना प्रमुख को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल विस्तार पर कही ये बात

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को वहां सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जनरल बाजवा के कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने पाक सेना प्रमुख समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है।

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Kamar Javed Bajwa

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को वहां सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जनरल बाजवा के कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने पाक सेना प्रमुख समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है।

दरअसल, जनरल बाजवा पाकिस्तान सेना प्रमुख के पद से 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले बाजवा के कार्यकाल विस्तार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई हुई। हालांकि, सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुनवाई के दौरान पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, स्पष्ट रूप से सेना प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के लिए दिया गया सारांश और मंजूरी सही नहीं है।

उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष 19 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जनरल बाजवा के कार्यकाल को अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री कार्यलय द्वारा जारी किए गए अधिसूचना में कहा गया था, ‘जनरल कमर जावेद बाजवा को वर्तमान कार्यकाल पूरा होने की तारीख से तीन साल के एक और कार्यकाल के लिए सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।’

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा, केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास ही यह शक्ति है कि वह सेना प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ा सके। वहीं, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया था। साथ ही इसके लिए कैबिनेट ने सारांश को मंजूरी दी थी।

अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के जवाब में पाकिस्तानी न्यायाधीश ने कहा, कार्यकाल विस्तार को 25 कैबिनेट सदस्यों में से केवल 11 ने ही मंजूरी दी थी। उन्होंने आगे कहा, मंत्रिमंडल के 14 सदस्यों ने अनुपलब्धता के कारण कोई राय नहीं दी।

बता दें कि इसी साल 19 अगस्त को इमरान ने बाजवा के सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी देते हुए अधिसूचना में कहा गया था, यह फैसला क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

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