
Britain: कई बैंकों से धोखाधड़ी करने वाला भगौड़ा शराब व्यवसायी विजय माल्या (Vijay Mallya Case) को ब्रिटेन की अदालत ने संपत्ति बेचकर पैसा देने से इंकार कर दिया है। बता दें माल्या ने अपने खर्चे और कानूनी फीस का भुगतान करने के लिए कोर्ट से जल्द आवेदन देकर राहत मांगी थी। लेकिन कोर्ट इस बात से राजी नही है। माल्या (Vijay Mallya Case) की यह संपत्ति भारतीय बैंकों के एक समूह द्वारा शुरू की गई दिवालिया कार्यवाही के तहत बेची गई थी और उससे जुटाई गई रकम ब्रिटिश कोर्ट के राजस्व कार्यालय में रखी है।
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अब दिवालिया और कंपनी कोर्ट के जज रॉबर्ट शाफर ने माल्या की अपील को पूरी तरह ठुकरा दिया है। माल्या (Vijay Mallya Case) की फ्रांस स्थित लग्जरी संपत्ति ले ग्रांड जार्दिन को इसी साल बेचा गया था और इससे करीब 14.59 करोड़ रुपये मिले थे। फ्रांस स्थित संपत्ति ली ग्रांड जार्डिन को बेचने के बाद अदालत ने यह धन जब्त किया था।
माल्या (Vijay Mallya Case) के वकील फिलिप मार्शल ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को जरूरी खर्चे और मुकदमे की फीस भरने के लिए जल्द से जल्द रकम की जरूरत है। अगर जब्त धन में से इन्हें निकालने की मंजूरी नहीं दी गई तो इन्हें ज्यादा नुकसान हो सकता है। यह एक तरीके से न्याय से दूर रखने जैसा होगा। इस मामले में अब तक कई बार अदालत की सुनवाई हो चुकी है।
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दरअसल, भारत सरकार धोखाधड़ी और मनी लांडरिंग मामले में माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिशें कर रही है। ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में माल्या की हार के बाद से भारत लगातार ब्रिटेन पर उसके प्रत्यर्पण का दबाव बना रहा है। माल्या देश छोड़कर फरार हो चुका है। माल्या ने मार्च 2016 से ही ब्रिटेन में अपना डेरा जमा रखा है। बीते दिनों भारत के विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला जब लंदन गए थे तो उन्होंने माल्या और नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मांग ब्रिटेन सरकार से की थी। जिसके बाद माल्या ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में मनी लांड्रिंग के मामले में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील हार गया था।
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