भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। ICJ के अध्यक्ष जज अब्दुलाक़ावी यूसुफ़ ने यूएन जनरल असेंबली को बताया कि कुलभूषण मामले में पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पूरे मामले में आवश्यक कार्यवाही भी नहीं की है।
कोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान ने वियान कन्वेंशन के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है। इस मामले में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को वो सभी अधिकार नहीं दिए जो उन्हें मिलना चाहिए थे। मामले की सुनवाई के दौरान कुलभूषण जाधव के मामले में कोर्ट ने कई बार वियाना कन्वेंशन का जिक्र किया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि वियाना कन्वेंशन में कहीं इस बात जिक्र नहीं है कि जासूसी के आरोप का सामना कर रहे शख्स को काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जाता। कोर्ट ने कहा कि इसलिए पाकिस्तान को हर हाल में कुलभूषण जाधव मामले में काउंसलर एक्सेस देना चाहिए था।
कोर्ट ने यह भी कहा वियाना कन्वेंशन के मुताबिक दोनों देशों के बीच समझौता न हो पाने के बाद भी गिरफ्तार व्यक्ति को काउंसलर ऐक्सेस देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह अनुच्छेद 36 का उल्लंघन है।
मालूम हो कि कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। ICJ की अब्दुलकावी अहमद यूसुफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ही इस मामले में सजा पर पुनर्विचार करने का फैसला सुनाया था।
आईसीजे बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि जाधव की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने भारत के काउंसलर ऐक्सेस अधिकार का भी उल्लंघन किया था। आईसीजे के फैसले का भारत ने स्वागत किया था.