पाकिस्तान में इस वक्त सियासत की जंग छिड़ी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए इमारन खान (Imran Khan on Care Taker PM) हर जोड़-तोड़ लगा रहे हैं वहीं विपक्षी पार्टियां इमरान को हटाने के लिए एक जुट हो गई हैं। राष्ट्रपति ने आरिफ अल्वी ने इमरान खान और विपक्ष के नेता रहे शाहबाज शरीफ से कार्यवाहक प्रधानमंत्री (Imran Khan on Care Taker PM) के लिए ऐसा नाम मांगा है। जब तक पाकिस्तान को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं मिलता तब तक इमरान खान बतौर पीएम कमान संभालेंगे।
इमारन खान को पीएम के पद से हटाया
3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के दौरान राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नेशनल असेंबली भंग कर दिया और इमरान खान (Imran Khan on Care Taker PM) को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया। हालांकि पाकिस्तान (Pakistan) के संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत, इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक 15 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में अपना काम जारी रख सकते हैं। लेकिन उन्हें फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा।
रेडियो पाकिस्तान ने जानकारी दी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इमरान खान (Imran Khan on Care Taker PM) और शाहबाज शरीफ को पत्र लिखा है और उनकी सलाह पर पाकिस्तान में कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे।
President @ArifAlvi has sought consensus name from Prime Minister @ImranKhanPTI and Leader of Opposition in outgoing National Assembly @CMShehbaz for caretaker Prime Ministerhttps://t.co/WXRL46nV8b
— Radio Pakistan (@RadioPakistan) April 4, 2022
कार्यवाहक पीएम के लिए इमारन खान के पास दो दिन का वक्त
जानकारी के मुताबिक पत्र में लिखा गया है कि संसद भंग होने के तीन दिनों के अंदर इमरान और शाहबाज शरीफ को कार्यवाहक पीएम का नाम देना होगा। अगर तीन दिनों के अंदर किसी नाम पर सहमति नहीं बनती तो राष्ट्रपति दो लोगों के नाम एक संसदीय समिति के पास भेजेंगे। संसदीय समिति में 8 सदस्य होंगे और सत्ता और विपक्ष के बराबर सदस्य होंगे। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए संसदीय समिति नाम तय करेगी।
Mr. Imran Ahmad Khan Niazi, shall continue as Prime Minister till the appointment of caretaker Prime Minister under Article 224 A (4) of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan.
— The President of Pakistan (@PresOfPakistan) April 3, 2022
सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन
3 अप्रैल को पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के दौरान इमरान खान (Imran Khan on Care Taker PM) की सलाह पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। इससे पहले नेशनल असेंबली में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर ने संविधान के अनुच्छेद पांच का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास विचाराधीन है।