गर्भपात को दी कानूनी मंजूरी, देश के संसद में बिल हुआ पास

अर्जेंटीना में गर्भपात Argentina Abortion Law करना गलत माना जाता था। लेकिन अब इस बात के लिए बिल पार कर दिया गया है।

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Argentina Abortion Law
अर्जेंटीना में गर्भपात Argentina Abortion Law करना गलत माना जाता था। लेकिन अब इस बात के लिए बिल पार कर दिया गया है।

Argentina: अर्जेंटीना में गर्भपात (Argentina Abortion Law) करना गलत माना जाता था। लेकिन अब इस बात के लिए बिल पार कर दिया गया है। कई दशकों से इस अधिकार के लिए महिलाए आंदोलन कर रहीं थीं। इस बिल के पास होने के बाद अब देश में 14 सप्ताह तक गर्भपात (Argentina Abortion Law) की मंजूरी मिल गई है। 

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इसके अलावा दुष्कर्म और मां के जीवन पर खतरे के मामलों में गर्भपात को कानूनी रूप से अनुमति दे दी है। बता दें सदन में करीब 12 घंटे चर्चा (Argentina Abortion Law) चलती रही, जिसके बाद विधेयक के पक्ष में 38 जबकि विपक्ष में 29 वोट पड़े, संसद का निचला सदन ‘चैंबर ऑफ डेप्युटीज’ इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुका है और राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने इसका समर्थन किया है।

अर्जेंटीना में कानून (Argentina News) पास होने से पहले तक महिलाओं को और जो गर्भपात करते थे उन्हें दंडित किया जाता था। कार्यकर्ताओं के मुताबिक कुछ जगाहों पर सम्मान नहीं किया जाता था। 2018 में पिछली बार यह बिल पास नहीं हो सका था, लेकिन इस बार वाम दल इस बिल के समर्थन में है। आंकड़ों की माने तो 1983 से अब तक देश में 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह से फैली अपवाहों को खत्म करना है। 

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दरअसल, हर साल लाखों अवैध गर्भपात हुआ (Argentina News) करते है। सरकार का कहना है कि करीब 4.4 करोड़ की आबादी वाले अर्जेंटीना में एक साल के अंदर 3.7 लाख से 5.2 लाख अवैध गर्भपात होते हैं। देश के अंदर गर्भपात के पुराने कानून का जमकर विरोध हो रहा था। कोरोना महामारी होने के बावजूद गर्भपात के समर्थक और विरोधी, दोनों ही ने संसद के सामने प्रदर्शन किया था। 

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