America की सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया Right To Abortion

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Right To Abortion
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Right To Abortion: अब अमेरिकी महिलाएं गर्भपात के लिए खुद फैसला नहीं ले पाएंगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लेते हुए गर्भपात के अधिकार को खत्म कर दिया है। इससे पहले इस कानून के तहत अमेरिका की महिलाओं को ये अधिकार था कि गर्भपात करने या ना कराने का फैसला वो खुद ले सकती थीं।

SC ने ‘रो वी वेड’ के फैसले को पलटा

अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला (Right To Abortion) सुनाते हुए 1973 के ऐतिहासिक “रो वी वेड” के फैसले को पलट दिया। इस फैसले के तहत महिला के गर्भपात के अधिकार को सुनिश्चित किया गया था और कहा था कि अलग-अलग राज्य स्वयं प्रक्रिया को अनुमति दे सकते हैं या प्रतिबंधित कर सकते हैं।

अदालत का फैसला डोब्स बनाम जैक्सन महिला स्वास्थ्य संगठन के मामले में अदलात ने अपना निर्णायक फैसला सुनाया। जिसमें मिसिसिपी के अंतिम गर्भपात क्लिनिक ने 15 हफ्ते बाद गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने और इस प्रक्रिया में रो को उलटने के राज्य के प्रयासों का विरोध किया।

न्यायमूर्ति सैमुअल अलिटो ने सुनाया फैसला

न्यायमूर्ति सैमुअल अलिटो ने कहा कि “गर्भपात एक गहरा नैतिक मुद्दा है, जिस पर अमेरिकी लोग विरोधी विचार रखते हैं। हम मानते हैं कि रो और केसी को खारिज कर दिया जाना चाहिए। संविधान हर राज्य के नागरिकों को गर्भपात को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने से प्रतिबंधित नहीं करता है।”

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि “संविधान गर्भपात का कोई संदर्भ नहीं देता है, और ऐसा कोई अधिकार किसी भी संवैधानिक प्रावधान द्वारा निहित रूप से संरक्षित नहीं है। 1973 के फैसले को पलटने से फिर से अलग-अलग अमेरिकी राज्यों को गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिल जाएगी। कम से कम 26 राज्यों से ऐसा तुरंत या जल्द से जल्द करने की उम्मीद है।”

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