Calcutta High Court: कलकत्ता हाईकोर्ट ने नडिया जिला पुलिस को सुअर (Pig) ढूंढने का आदेश दिया है। कल्याणी कोर्ट के कुछ वकीलों ने हाई कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की है। वकीलों का कहना है कि घाना नाम की एक पिग 25 मार्च को कोर्ट परिसर से गायब हो गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट परिसर में कई तरह के जानवर रहते हैं जिनमें से घाना नाम की पिग को सुबह एक चोर चोरी करके ले गया।
वकील शिवाजी दास ने कहा है कि हम सब घाना को बहुत प्यार करते थे। हम उसे खाना खिलाते थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे। वह कभी अदालत परिसर से बाहर नहीं जाती थी। जिस शख्स ने उसे चुराया है वह सफेद गाड़ी में सवार होकर आया था। एक स्वीपर ने उसे चुराते हुए देखा और मोबाइल में उसका वीडियो बना लिया। वीडियो में कार का नंबर प्लेट भी साफ़ दिखाई दे रहा है।
उन्होंने बताया कि वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि चोरी करने वाला जानवरों को अच्छी तरह से संभालना जानता है। दास ने बताया कि हाई कोर्ट की जस्टिस शांपा सरकार वाली बेंच ने पुलिस को घाना को ढूंढने के आदेश दिए हैं।
जानवरों के खिलाफ क्रूरता की कोई धारा नहीं लगी
वकील के मुताबिक उन्होंने कल्याणी पुलिस स्टेशन (Kalyani Police Station) में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने चोरी का केस दर्ज किया लेकिन इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। एफआईआर (FIR) में जानवरों के खिलाफ क्रूरता की कोई धारा नहीं लगाई गई थी। इसी वजह से हमें कलकत्ता हाई कोर्ट जाना पड़ा। याचिका सुनने के बाद जस्टिस सरकार ने रानाघाट एसपी को आदेश दिया है कि जांच की जाए और घाना को ढूंढा जाए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जानवरों के खिलाफ क्रूरता की धारा क्यों नहीं लगाई गई है। वहीं कल्याणी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि बिना कोर्ट के आदेश की कॉपी देखे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।