Varanasi: वाराणसी केन्यायाधीश ने काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद (Vishwanath Temple and Gyanvapi Mosque) मामले की याचिका को स्वीकार कर लिया है। आज मंगलवार को इस विवाद पर जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। कोर्ट तय करेगा कि ये केस सिविल कोर्ट में या फिर वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में चलेगा। हालांकि अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी ने पहले ही जिला जज की अदालत में सिविल कोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल कर रखी है।
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सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने सिविल जज के निर्णय के खिलाफ निगरानी याचिका दायर करने में हुए देरी के लिए क्षमा मांगते हुए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस प्रार्थना पत्र पर प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ की ओर से वादमित्र ने निर्धारित समयावधि के बाद याचिका दायर करने पर आपत्ति जतायी थी।
इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनी और निर्णय के लिए छह अक्टूबर की तिथि तय की थी, जिसके बाद अगली तिथि 13 अक्टूबर तय की गई थी। आज कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। बता दें कि 25 फरवरी 2020 को सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने क्षेत्राधिकारी के बाहर होने का मामला खारिज किया था।
1991 से चल रहा है केस
विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद (Vishwanath Temple and Gyanvapi Mosque) के पुरातात्विक सर्वेक्षण को लेकर मुकदमा 1991 से वहां के कोर्ट में चल रहा है। इसमें कहा गया है कि मस्जिद, ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर मंदिर का एक अंश है। कोर्ट से ये मांग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर के पक्षकार पंडित सोमनाथ व्यास ने किया था।
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