योगी सरकार के इस फैसले से जमातियों को मिली बड़ी राहत…

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला लॉकडाउन के दौरान दर्ज 2.5 लाख मुकदमों को वापस लेने का दिया निर्देश।

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Uttar Pradesh: यूपी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज 2.5 लाख मामले वापस लेने का (UP Government) फैसला किया है। इतना ही नहीं जमातियों के खिलाफ दर्ज धारा 188 के मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। बता दें कि तब्लीगी जमातियों पर दर्ज 323 केस भी शामिल हैं। गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ और मेरठ में सबसे ज्यादा केस तब्लीगी जमातियों पर दर्ज किए गए थे।

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लॉकडाउन के समय जमात के 1,725 लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इनमें से 1550 भारतीय 175 विदेशी जमाती शामिल हैं। प्रदेश (UP Government) के अलग-अलग जिलों से भी 323 केस दर्ज किए गए थे। लेकिन अब सभी पर दर्ज मामले वापस हो जाएंगे।

सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने शनिवार को इस बारे में गृह विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि मामूली गलतियों के चलते आम लोगों पर धारा 188 के तहत मामले दर्ज हुए थे जो वापस ले लिए जाएंगे। अपको बता दे की उत्तर प्रदेश लॉकडाउन के दौरान दर्ज केस वापस लेने वाला पहला राज्य बन गया है।

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दरअसल, पिछले साल मार्च के शुरु में ही आगरा मे कोरोना का पहला केस मिला था। इसके बाद 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन लगा दिया गया था। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने आदि नियमों के उल्लंघन पर मामले दर्ज हुए थे।

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