RBI ने ATM में पैसे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। RBI (Reserve Bank of India) ने कहा कि जिस ATM में पैसा नहीं है, उसमें 10,000 रुपए का जु्र्माना लगाया जाएगा। साथ ही कहा अगर ग्राहक को पैसे न मिले तो 011 23711333 पर फोन कर सकता है और जानकारी ले सकता है। RBI ने कहा है कि बैंकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ATM में पैसे खत्म न हों। ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है।
क्या है नया नियम
रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने कंपीटेंट अथॉरिटी के रूप में रीजनल ऑफिस के इश्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर इनचार्ज को ये काम सौंपा है। इसी अधिकारी के न्यायक्षेत्र में ये एटीएम आएंगे जिन पर कैश को लेकर निगरानी रखी जाएगी।
अगर किसी बैंक या WLAO को जुर्माने के खिलाफ अपील करनी है तो रीजनल ऑफिस के रीजनल डायरेक्टर या ऑफिसर इनचार्ज से संपर्क करना होगा, रिजर्व बैंक का ये फैसला ग्राहकों की सेवा और संतुष्टी के लिए है, इसलिए जुर्माने के खिलाफ की गई अपील में सही और गलत वजहों का पता लगाया जाएगा।
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