क्रिसमस और न्यू ईयर के आने से पहले गौतमबुद्ध नगर में जिला प्रशासन ने 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू (Noida 144 Section) कर दी है। बता दें जनता को नए वेरिएंट Omicron का डर है। लेकिन त्योहारी सीजन में लोग बाजारों में भीड़ जमा कर सकते है। जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। असामाजिक तत्वों द्वारा किसी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए 31 दिसंबर तक जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए है।
धारा 144 के दौरान किन-किन बातों का रखना होगा ध्यान
जानकारी के अनुसार, धारा-144 लागू (Noida 144 Section) होने के दौरान बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, एक जगह पर ज्यादा सख्या में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इसके साथ ही शहर में बिना अनुमति सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन कार्यक्रम नहीं किए जा सकते।
कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा
गौतम बुद्ध नगर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्विमिंग पूल नहीं खोले जाएंगे। होटल, मॉल्स, सिनेमा मल्टीप्लेक्स, धार्मिक जगाहों पर कोविड प्रटोकॉक का ध्यान रखना होगा। वहीं, मेट्रो, बसों और कैब में 50 प्रतिशत से ज्यादा को मंजूरी नहीं मिलेगी। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ओमीक्रोन को लेकर नोएडा प्रशासन अलर्ट जोन में है
कोरोना वायरस (Corona Virus) की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर यानी ‘ओमीक्रोन’ को लेकर बढ़ी चिंता के बीच गौतबुद्ध नगर जिले के स्वास्थ्य विभाग ने 15 नवंबर से अब तक अलग-अलग देशों से यहां आए 67 लोगों की जांच कराने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग को इन लोगों के नामों की सूची बना ली है। साथ ही विदेश से लौटे हर एक यात्री की सूची बनाकर उनपर नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक, विदेश से लौटने वालों को सात दिन तक आइसोलेट किया जा रहा है।