यूपी में आज से खुलेगें सभी मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क, जानें क्या है नई Guidelines

योगी सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में नाइट कोरोना कर्फ्यू में आज से और छूट देने का फैसला किया है। अब हफ्ते में पांच दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्तरां खुल सकेंगे।

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Night Corona Curfew
यूपी में 21 जून से Night Curfew में मिलेगी राहत, जानिए क्या है नई Guidelines

Uttar Pradesh: योगी सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में नाइट कोरोना कर्फ्यू में आज से और छूट देने का फैसला किया है। अब हफ्ते में पांच दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्तरां खुल सकेंगे। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू के नए दिशानिर्देश जारी किए। नए दिशानिर्देश के मुताबिक नाइट कोरोना कर्फ्यू (Night Corona Curfew) सोमवार से रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। अभी तक शाम 7बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है।

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500 से ज्यादा एक्टिव केस होने पर नहीं मिलेगी छूट (Night Corona Curfew)

लॉकडाउन का पैमाना 600 एक्टिव केस के लिए बनाया गया था। जिन जिलों में कुल कोरोना एक्टिव मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट खत्म हो जाएगी।

इन गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे बाजार (New Guidelines)

रेस्टोरेंट और होटल सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
मॉल भी इसी तरह खुलेंगे। शोरूम मालिक को कोविड डेस्क बनाना जरुरी होगा।
शादी 50 लोगों के साथ की जा सकती है। अभी तक ये छूट 25 लोगों की थी।
जू, स्मारक और पार्क पहले की तरह खुलते रहेंगे। पार्क खोलने का समय सुबह 7 बजे रहेगा।
पर्यटक स्थल और स्मारक पहले की तरह खुलेगा
धर्मिक जगाहों पर 50 लोग ही शामिल हो सकते है
ऑटो में पीछे की सीट पर दो से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते।

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इन चीजों में अब भी रहेगी पाबंदी (Restricted Things)

सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम पहले की तरह बंद है
जूलूस, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम पूरी तरह से बंद
प्रशासनिक काम के लिए स्कूल या कॉलेज आने-जाने की छूट होगी
स्कूल-कॉलेज समेत शिक्षण संस्थान पढ़ाई के लिए बंद रहेंगे

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