MP Government : मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के हक में बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम 1997 में संशोधन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के हक में बड़ा फैसला लिया है।
मध्य प्रदेश (MP Government) में सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा, इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को भर्ती में कुल 35 फीसदी आरक्षण देने की बात को कहा गया है।
क्या है नोटिफिकेशन में (MP Government)
जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कहा गया की, “किसी भी सेवा नियम में किसी बात के बावजूद, सीधी भर्ती के चरण में महिलाओं के पक्ष में राज्य के अधीन सेवा (वन विभाग को छोड़कर) सभी पदों में 35 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और आरक्षण दिया जाएगा”। उक्त आरक्षण क्षैतिज और प्रभाग-वार (हॉरिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट-वाइज) होगा।”
महिलाओं को टीचिंग पदों पर 50 फीसदी का आरक्षण
आपको बता दे की इससे पहले सीएम शिवराज ने राज्य पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कुल 35 फीसदी आरक्षण और टीचिंग पदों पर महिलाओं को कुल 50 फीसदी आरक्षण देने की भी घोषणा कर चुके थे। इसके अलावा स्थानीय निकायों में एल्डरमैन सहित अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, लड़कियों को बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी फीस सरकार वहन करेगी।
केंद्र ने महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाया (MP Government)
जानकारी दें कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने संसद के दोनों सदनों से महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाया है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया है। बता दें की ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के नाम से महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा के साथ-साथ राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है।