मोदी सरकार का बड़ा फैसला, लड़कियों की कानूनी शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 हुई

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मोदी सरकार का बड़ा फैसला, लड़कियों की कानूनी शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 हुई

Marraige Law For Girls: कैबिनेट मोदी बैठक से एक नया फैसला सामने आया है जिसमे अब लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी गई है। इससे पहले लड़कियों की उम्र 18 साल पर तेह हुई थी और लड़कों की 21 साल लेकिन अब इस फैसले को बदल दिया गया है।

कैबिनेट ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित किया है, जिससे यह पुरुषों के बराबर हो जाएगा। यह पता चला है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद, सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में एक संशोधन पेश करेगी, और इसलिए विशेष विवाह अधिनियम और व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन लाएगी।

सूत्रों के आधार पर बताया कि बुधवार को बिल की मंजूरी जया जेटली की अध्यक्षता वाली केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा दिसंबर 2020 में नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित है, जिसका गठन “आयु से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए किया गया था। मातृत्व, एमएमआर (मातृ मृत्यु दर) को कम करने की अनिवार्यता, पोषण स्तर में सुधार और संबंधित मुद्दे।

समिति ने यह भी सिफारिश की कि महिलाओं की कानूनी शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। साथ ही दूर-दराज के क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों के मौजूद होने की स्थिति में परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था सहित लड़कियों के लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों तक पहुंच की भी मांग की है।

समिति ने जोर देकर कहा कि यौन शिक्षा को औपचारिक रूप दिया जाना चाहिए और इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। पॉलिटेक्निक संस्थानों में महिलाओं का प्रशिक्षण, कौशल और व्यवसाय प्रशिक्षण और आजीविका वृद्धि भी सिफारिशों का एक हिस्सा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवाह योग्य आयु में वृद्धि को लागू किया जा सके।

“अगर लड़कियां दिखा सकती हैं कि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं तो माता-पिता उनकी जल्दी शादी करने से पहले दो बार सोचेंगे,” सूत्रों ने कहा।

वर्तमान कानून क्या है जो महिलाओं की कानूनी विवाह आयु को परिभाषित करता है?

हिंदू विवाह अधिनियम क्या है ?

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 (iii) के अनुसार, महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

विशेष विवाह अधिनियम क्या है ?

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह के लिए सहमति की न्यूनतम आयु के रूप में 18 और 21 वर्ष निर्धारित करते हैं।

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