भारत ने चीन पर की एक और स्ट्राइक, बंद होगी फेक न्यूज फैक्ट्री

केंद्र सरकार ने न्यूज एग्रीगेटर्स और न्यूज एजेंसीज के डिजिटल मीडिया के निवेश Digital Media पर नियम लगा दिए है।

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Digital Media Agencies
केंद्र सरकार ने न्यूज एग्रीगेटर्स और न्यूज एजेंसीज के डिजिटल मीडिया के निवेश Digital Media पर नियम लगा दिए है।

New Delhi: केंद्र सरकार ने न्यूज एग्रीगेटर्स और न्यूज एजेंसीज के डिजिटल मीडिया (Digital Media Agencies) के निवेश पर नियम लगा दिए है। जारी किए गए नियमों के अनुसार कंपनी का CEO एक भारतीय होना चाहिए, और सभी विदेशी कर्मचारी जो 60 दिन से ज्यादा से काम कर रहे हैं, उन्हें सिक्योरिटी क्लीयरेंस लेना होगा। 26 प्रतिशत FDI (Digital Media Agencies) के नियम से चीन और दूसरी विदेशी कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी जो भारत के डिजिटल मीडिया में निवेश कर रहे हैं। 

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बता दें Daily Hunt, Hello, US News, Opera News, Newsdog जैसी कई चीनी और विदेशी कंपनियां इस वक्त देश में काम कर रही हैं। वो भारत को दिक्कत पहुंचा सकती है। इसलिए इस कदम को उठाया गया है।अगस्त 2019 में कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया (Digital Media Agencies) में 26 परसेंट FDI को मंजूरी दी थी। Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) के नए आदेश के मुताबिक अब इन सभी कंपनियों को एक साल के अंदर केंद्र सरकार की मंजूरी लेकर 26 परसेंट विदेशी निवेश के कैप का पालन करना होगा। साथ ही डिजिटल मीडिया न्यूज संस्थानों को शेयरहोल्डिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए एक साल का वक्त दिया गया है। 

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ये नियम आत्म निर्भर भारत और डिजिटल न्यूज मीडिया (Digital Media Agencies) का एक इकोसिस्टम तैयार करने के मकसद है। कंपनियों को कुछ और शर्तों का भी पालन करना होगा, जैसे कंपनी के बोर्ड में ज्यादातर डायरेक्टर्स भारतीय होने चाहिए।  कंपनी का CEO भी एक भारतीय ही होना चाहिए। इसके अलावा कंपनी में उन सभी विदेशी कर्मचारियों को सरकार से क्लीयरेंस लेना होगा जो साल में 60 दिन से ज्यादा काम कर रहे हैं। इस कदम की वजह से फेक न्यूज पर रोक लगेगी। 


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