New Delhi: दिल्ली में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने पाबंदियों की लिस्ट जारी कर (Corona Guidelines in Delhi) दी है। आदेश के मुताबिक ये सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और 30 अप्रैल तक जारी रहने वाली है। बता दें डीडीएमए ने कहा कि महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्रियों को निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, ये आदेश 30 अप्रैल तक जारी (Corona Guidelines in Delhi) रहेगा।
क्या दिल्ली में लगेगा लॉकडाउन ? जानें लॉकडाउन पर क्या बोले सीएम
क्या है नई गाइडलाइंस
- दिल्ली आने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वांरटीन किया जाएगा
- दिल्ली में सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, एंटरटेनमेंट, धार्मिक, स्पोर्टस पर रोक लगा दी गई हैं
- महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले लोगों को निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरुरी है
- स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर बंद करने के आदेश दिए है, ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी
- अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकते है
- शादी में 50 लोगों को शामिल कर सकते है
- मेट्रो में 50 प्रतिशत लोग यात्रा कर सकते है
- बसों में 50 प्रतिशत लोग यात्रा कर सकते है
- रेस्टोरेंट और बार में 50 प्रतिशत ही लोग काम करेंगे
- बिना दर्शकों के स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किया जा सकता है
- सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ चालू रेहेंगे
- स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी या जिला प्रशासन के लोग बिना किसी पाबंदी के काम करेंगे
- प्राइवेट दफ्तरों और ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया है कि अलग-अलग टाइमिंग पर अपने कर्मचारियों को बुलाएं जिससे ज्यादा लोग इकट्ठा न हो
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