New Delhi: फिल्म देखने के शौकीन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब देश में 1 फरवरी से सभी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स पूरी क्षमता के साथ खोल दिए जाएंगे। साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण सभी सिनेमाघर को बंद कर दिया था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इन्हें 100% क्षमता से खोलने की (Cinema Hall Guidelines) अनुमति दे दी है।
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसे लेकर नई गाइडलाइन भी (Cinema Hall Guidelines) जारी कर दी है, जिनका पालन करना जरूरी होगा। तो आइए जानते है नई गाइडलाइन के तहत किन नियमों का पालन करना होगा…
कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी, जानें क्या खुलेगा और क्या अब भी रहेगा बंद
1. दर्शकों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी होगा।
2. सिनेमाघर में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
3. सार्वजनिक स्थान पर थूकना सख्त मना है।
4. लोगों को सिनेमाघरों और वेटिंग इलाकों में 6 फीट की रखनी होगी।
5. बीमारी की स्थिती में सिनेमाघर में प्रवेश नहीं मिलेगा।
6. अचानक स्थिति खराब होने में जल्द से जल्द हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करना।
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मालूम हो कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले सिनेमाघरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन अब मंत्रालय ने 100 फीसदी क्षमता के साथ मल्टीप्लेक्स व सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दे दी है।
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