Mumbai: शिवसेना और कंगना रनौत (Shivsena VS Kangana) के बीच की तकरार का मामला कोर्ट में है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने अपने हलफनामे में बॉम्बे हाईकोर्ट से कंगना रनौत की याचिका खारिज करने और ऐसी याचिका दाखिल करने के चलते उन पर जुर्माना (BMC Attack Kangana) लगाने का अनुरोध किया। कंगना रनौत ने दो करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी ।
BMC ने कंगना की हाउसिंग सोसाइटी को भेजा नोटिस, मांगी ये जानकारियां
बृहन्मुंबई महानगरपालिका बीएमसी ने शुक्रवार को कहा (BMC Attack Kangana) कि यह याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग है। बीएमसी के हलफनामेल में कहा गया हैं कि, ‘रिट याचिका और उसमें मांगी गई राहत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करती हैं। याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। ‘
BMC has filed an affidavit in response to Kangana Ranaut’s petition challenging demolition of her office & damage claim of Rs 2 Cr from BMC
BMC in its affidavit, “The plaintiff approached the court with unclean hands & has suppressed true facts & isn’t liable for any relief.”
— ANI (@ANI) September 19, 2020
दरअसल, जब शिवसेना और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग चल रही थी। तब नौ सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के बंगले में कथित अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। इसके बाद कंगना रनौत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद उसी दिन अदालत ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।
कंगना के बयान पर उर्मिला मातोंडकर का जवाब
इसके बाद 15 सितंबर को कंगना रनौत ने अपनी संशोधित याचिका में बीएमसी की कार्रवाई को लेकर मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की थी। बता दें कि बीएमसी का आरोप है कि कंगना के दफ्तर का कुछ हिस्सा कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करता है और इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है। जबकि कंगना इन आरोपों से इनकार कर चुकी हैं।