Chardham Yatra 2021: चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट का नया फैसला, तीर्थयात्रियों की संख्या हुई असीमित

Chardhaam Yatra 2021. उत्तराखडं (Uttarakhand) में नैनीताल हाईकोर्ट (Nanital Highcourt) ने चारधाम यात्रा (Chardham Yatra 2021) को लेकर एक नया फैसला सुनाया है।

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Chardhaam Yatra 2021. उत्तराखडं (Uttarakhand) में नैनीताल हाईकोर्ट (Nanital Highcourt) ने चारधाम यात्रा (Chardham Yatra 2021) को लेकर एक नया फैसला सुनाया है। दरअसल चारधाम यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चारधाम यात्रा पर सीमित यात्रियों की रोक को हटा दी गयी है और अब असीमित संख्या में तीार्थयात्री चारधाम यात्रा कर सकेंगे। साथ ही यात्रा करने के लिए छह अक्टूबर से पंजीकरण शुरू होगा। नवरात्रों के चलते चारो धाम केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की 15 अक्तूबर से आगे की यात्रा के लिए 6 अक्तूबर दिन बुधवार से पंजीकरण शुरू किया जायेगा। अभी तक लगभग 70 हजार यात्रियों ने पंजीकरण कराया है।

BJP प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने बद्रीनाथ पहुंच कर किए दर्शन

हाइकोर्ट में आज चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने चारधाम में तीर्थयात्रियों  की संख्या को लेकर फैसला सुनाया। बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने केदारनाथ धाम के लिए प्रतिदिन 800, बदरीनाथ धाम के लिए 1000, गंगोत्री के लिए 600, यमुनोत्री के लिए 400 श्रद्धालुओं की ही अनुमति दी थी। वहीं, उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने आज बदरीनाथ धाम पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर हाईकोर्ट का धन्यवाद किया।

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