योगी सरकार को लगा झटका, साल 2015 को आधार मानकर लागू होगा आरक्षण

यूपी में पंचायत चुनाव में साल 2015 को आधार मानकर हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रणाली को लागू कर चुनाव कराने के निर्देश दिये है।

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UP Panchayat Chunav
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Uttar Pradesh: यूपी में पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) में आरक्षण को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने रुख साफ़ कर दिया है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव में साल 2015 को आधार मानकर आरक्षण प्रणाली को लागू कर चुनाव कराने के निर्देश दिये है।

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सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि सरकार से आरक्षण प्रक्रिया लागू करने में गलती हुई। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) में थोड़ी देरी हो सकती है। वहीं चुनाव को 25 मई तक पूरा करने के निर्देश भी दिए है। जबकि 27 मार्च तक संशोधित आरक्षण सूची जारी करने का भी निर्देश दिया है।

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बता दें कि अजय कुमार नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर सरकार की ओर से जारी आरक्षण के आदेश को चुनौती दी थी। अजय कुमार की पीआईएल में 1995 से आगे के चुनावों को आधार बनाए जाने को गलत बताया गया था।

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