सोनभद्र. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सोनभद्र (Sonbhadra) में मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में देश की सरकार ने जहाँ ट्रिपल तलाक को लेकर एक सख्त कानून बना दिया है और इस मामले में केंद्र और राज्य की सरकार बहुत गंभीर नजर आ रही हैं। सरकार ने ट्रिपल तलाक (Triple Talaq) को अवैध बताते हुए कहा है कि इस तरह के मामले सामने आने के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं।
पुलिस ने दर्ज करी
एक ऐसा ही मामला जनपद के करमा थाना क्षेत्र अंतर्गत बहेरा गांव का है जहां ट्रिपल तलाक (Triple Talaq) की पीड़ित महिला एफआईआर (FIR) दर्ज कराने के लिए दर दर भटक रही है। महीनों से करमा व दुध्धी पुलिस के यहाँ थानों की चक्कर लगा रही है पर कोई सुनवाई नही होने पर आज पीड़िता जिले में पहुँचे प्रभारी मंत्री से न्याय की गुहार लगाई जिसके बाद तत्काल बेसिक शिक्षा मंत्री एवं प्रभारी मंत्री सतीष चंद्र द्विवेदी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया कि पीड़िता का एफआईआर दर्ज किया जाए।
पीड़िता ने दिया बयान
वही पीड़िता ने बताया कि उसका पति एक लाख की दहेज की मांग किया और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दिया। पर मेरे पिता की आर्थिक स्थिति सही नहीं है इस वजह से मेरे पिता ने पैसे देने से मना कर दिया। इससे नाराज़ पति ने घर के आंगन में ही तलाक दे दिया। सुबह गांव के प्रबुद्ध जनों के साथ हुए समझौते में उसने कुछ महीने बाद नई जिंदगी की शुरुआत करने को बोला लेकिन वह दुसरी शादी कर लिया। एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर दर भटक रही थी लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। आज मंत्री जी के आश्वासन के बाद मुझे न्याय मिल सकेगा।
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