एक बार फिर यूपी में लॉकडाउन, ये होगी गाइडलाइन

गुरुवार को गौतमबुद्ध नगर (Noida) में कोविड-19 के 168 नए मामले सामने आए। इसी के साथ जिले में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 3,178 हो गई है।

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Lucknow: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस (Corona Virus) के मामलों को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन (Lockdown) लागू करने का फैसला किया है। ये लॉकडाउन  (Lockdown in UP)शुक्रवार की रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई यानी सोमवार की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार, हाट, गल्ला मंडी और कार्यालय बंद रहेंगे। हालांकि अति आवश्यक सेवाओं (अस्पताल, जरूरी सामान की दुकानें ) पर कोई रोक नहीं रहेगी। नोएडा और गाजियाबाद में सलून और मॉल भी बंद रहेंगे।

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गुरुवार को गौतमबुद्ध नगर (Noida) में कोविड-19 (Covid19) के 168 नए मामले सामने आए। इसी के साथ जिले में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 3,178 हो गई है। जिले में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से एक और व्यक्ति की मौत होने के साथ ही जिले में मरने वालों की संख्या 31 हो गई है। 125 लोग 24 घंटे के अंदर ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं।

लॉकडाउन की गाइडलाइन (Lockdown in UP) –

– लॉकडाउन के दौरान सभी आवश्यक सेवाएं (अस्पताल, जरूरी सामान की दुकानें) खुलीं रहेंगी। इन सेवाओं में काम करने वाले लोगों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मी, डोर-स्टेप डिलिवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

– ट्रेनों का आवागमन पहले की तरह जारी रहेगा। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से बसों की व्यवस्था कराई जाएगी।

– जरूरी सेवा की बसों को छोड़कर यूपी रोडवेज की सेवाए प्रदेश में पूरी तरह बंद रहेंगी। हवाई सेवा के जरिए आने-जाने वाले लोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

– मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई बैन नहीं रहेगा। हाइवे किनारे के पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे।

– स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना और संचारी रोग सर्विलांस टीम घर-घर जाकर लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग करेगी। इससे संबंधित ऑफिस खुले रहेंगे।

– इस अवधि में ग्रामीण इलाकों में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों का शक्ति से पालन करना होगा। शहरी इलाकों में लगातार चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर बाकी बंद रहेंगे।

– आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय और इन प्रतिबंध से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का पहचान पत्र ही पास माना जाएगा।

– इस अवधि में निर्माण कार्य, बड़े पुल व सड़कें, सरकारी भवन और प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।

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