याचिकाकर्ताओं के टूटे अरमान, सुप्रीम कोर्ट का ‘बुलडोजर एक्शन’ पर रोक से इनकार

0
329

SC On Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से 3 दिन में जवाब तलब किया है।

10 जून को जुमे की नमाज़ के बाद प्रयागराज हिंसा में मास्टमाइंड के घर हुई बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाया। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने अपनी याचिका में क़ानूनी प्रक्रिया के बिना मकानों को नहीं गिराने के निर्देश देने की मांग की थी।

यूपी सरकार ने क्या कहा?

अदालत में उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि दिन मामलों में कार्रवाई हुई है उन्हें पहले से नोटिस दिया गया था। चाहे वो कानपुर हो या फिर प्रयागराज।

यूपी सरकार की ओर से SG तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि, “दिल्ली के जहांगीरपुरी वाले मामले में भी हमारा स्टैंड यह था। डेमोलिशन से कोई प्रभावित पक्ष नहीं आया। जमीयत उलेमा ए हिंद ने याचिका दाखिल की, जो सीधे तौर पर प्रभावित नहीं है।”

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम की दो जजों की बेंच (SC On Bulldozer Action) ने सुनवाई की जिसकी अध्यक्षता स्टिस एएस बोपन्ना ने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “उत्तर प्रदेश सरकार ये साबित करे कि उसकी कार्रवाई नगरपालिका क़ानून के अंतर्गत कैसे थी।”

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 दिन के अंदर इस सवाल का जवाब देने के लिए कहा है। इसके अलावाकोर्ट ने कहा कि विध्वंस की कार्रवाई केवल क़ानून के अनुसार ही होगी।

याचिकाकर्ता की ओर से क्या थी दलीलें

कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र उदय सिंह ने कहा कि “जो कुछ हो रहा है वो भयावह है और ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला है। इसलिए इस मामले में आवेदन दायर करने की जरुरत पड़ी। हमारा एक संविधान है और क़ानून सर्वोपरि है।”

जमियत उलेमा के एक अन्य वकील नित्या रामकृष्णन ने कहा कि, “अगर किसी का निर्माण अवैध है तो उसे नोटिस दिया जाना चाहिए। कम से कम 15 दिन का और अधिकतम 40 दिन का नोटिस तो दिया ही जाना चाहिए।

इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते के मंगलवार को होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here