Punjab: पंजाब सरकार (Punjab Government) की ओर से शुक्रवार को अधिसूचित किए गए नए ट्रैफिक नियम को एक अलग विवाद खड़ा हो गया है। नए नियम के अनुसार राज्य में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ड्राइवरों को रक्तदान करना पड़ेगा या फिर या फिर अपने नजदीकी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करनी होगी। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वालों को परिवहन प्राधिकरण से एक प्रमाण पत्र लेना होगा और दो घंटे के लिए बच्चों को यातायात नियमों के बारे में शिक्षा देना अनिवार्य होगा।
यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर सामान्य दंड तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन हो जाएगा। अपराधों में ओवरस्पीडिंग, मोबाइल फोन का उपयोग करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, ट्रिपल राइडिंग और रेड लाइट जंप भी शामिल है। बार-बार उल्लंघन करने वालों को दोहरा जुर्माना भरना पड़ेगा। पंजाब पुलिस (Punjab Police) ने उल्लंघनों की जांच करने और नए दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए यातायात वैरिकेडिंग स्थापित करने की घोषणा कर दी है।
ओवरलोडेड वाहनों पर लगेगा 20 हजार का जुर्माना
अधिसूचना के मुताबिक, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ड्रग्स का इस्तेमाल करने और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी दोगुना हो जाएगा। इसी तरह, ओवरलोडेड वाहनों पर पहली बार दोषी पाए जाने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और दोबारा दोषी पाए जाने पर जुर्माना दोगुना लगेग
ट्रिपल राइडिंग पर 1000 रुपए का जुर्माना
पहली बार रेड लाइट जंप करने या ट्रिपल राइडिंग करने वाले व्यक्ति को 1,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। दोबारा अपराध करने पर दोगुना जुर्माना लगेगा। पंजाब (Punjab) में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन एक आम बात है। राज्य में औसतन हर रोज 13 लोग की सड़क हादसे में मौत होती है। 2011-2020 के दौरान पंजाब में 56,959 से अधिक दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 46,550 लोग मारे गए।