Gyanvapi Masjid Case: कोर्ट का आया फरमान, मुस्लिम पक्ष का टूटा अरमान, कोर्ट कमिश्नर हटाने की मांग खारिज, 17 मई तक पूरा हो सर्वे

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Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दे दिया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके अलावा जिला अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर के साथ दो और वकील को सर्वे कमेटी में शामिल किया है।

17 मई तक रिपोर्ट सौंपे: कोर्ट

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मसले (Gyanvapi Masjid Case) में मस्जिद में सर्वे किए जाने को लेकर विवाद चल रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो मस्जिद में सर्वे नहीं करने देगा। लेकिन आज वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है, इसके अलावा कोर्ट ने मस्जिद के चप्पे-चप्पे पर सर्वे करने का आदेश भी दिया है।

कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाया जाएगा

कोर्ट की ओर से मुस्लिम पक्षकारों को बड़ा झटका मिला है, साथ ही 17 मई तक सर्वे पूरा करने का भी आदेश जारी किया गया है। ऐसे में हम आपको बता दें कि मुस्मिल पक्ष किस आधार पर कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग कर रहे थे।

मुस्लिम पक्ष की ओर से 56 (ग) को आधार बनाकर कोर्ट कमिश्नर को हटाने की जा रही थी जिसे सिविल जज ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिद के अंदर सर्वे किए जाने को लेकर भी विरोध किया जा रहा था। मुस्लिम पक्ष ने 61 (ग) को आधार बनाकर मस्जिद के अंदर किए जाने वाले सर्वे का विरोध किया था।

सहायक कमिश्नरों की नियुक्ति

हालांकि अदलात की ओर से मुस्लिम पक्ष को झटका तो लगा ही है, इसके साथ ही कोर्ट ने सख्ती से सर्वे पूरा करने का भी आदेश दे दिया है। आपको बता दें, कोर्ट ने विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को बतौर सहायक कमिश्नर नियुक्त कर दिया है। विशाल सिंह की गैरमौजूदगी में अजय प्रताप साहयक कमिश्नर का काम संभालेंगे।

कोर्ट ने कमीशन को कार्रवाई करने के लिए सुबह 8-12 बजे तक का वक्त निर्धारित किया। इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सर्वे का विरोध करने वाले लोगों पर जिला अधिकारी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं।

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