हाई कोर्ट के आदेश पर दुर्गा पूजा पंडाल को बनाया गया ‘नो एंट्री जोन’

पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा को लेकर हाईकोट ने कहा है कि पूरे राज्य में दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर केवल आयोजकों को ही जाने की इजाजत दी जाएगी।

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Durga Puja 2020
हाई कोर्ट के आदेश पर दुर्गा पूजा पंडाल को बनाया गया 'नो एंट्री जोन'

West Bengal: पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा (Durga Puja 2020) को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया है। हाईकोट ने कहा है कि पूरे राज्य में दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर केवल आयोजकों को ही जाने की इजाजत दी जाएगी। आम लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। कोर्ट के मुताबिक ये पंडाल ‘नो एंट्री’ जोन घोषित किए जाएंगे। ऐसे में अब श्रद्धालुओं को पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।

दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट में कोरोना वायरस (Corona Virus) के प्रकोप के चलते सरकार की ओर से दुर्गा पूजा (Durga Puja 2020) की अनुमति दिए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीब बंदोपाध्याय ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए जुटते हैं और ऐसे में पुलिस बल का इस्तेमाल कर शारीरिक दूरी का पालन करना बेहद मुश्किल है।

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अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दुर्गा पूजा पंडालों के पहले बैरीगेट लगाना होगा। छोटे पंडालों में ये बैरिगेट 5 मीटर पर जबकि बड़े पंडालों में ये 10 मीटर पर लगाना होगा। किसी भी पूजा पंडाल में अब दर्शनार्थी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल (State News) में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।

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वहीं चुनाव से पहले 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक पूजा पंडाल का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। दरअसल उद्घाटन के बाद होने वाले पीएम के संबोधन को 10 पूजा पंडालों में लाइव दिखाया जाएगा। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी 10 जिलों में 69 दुर्गा पूजा पंडालों का ऑनलाइन उद्घाटन कर चुकी हैं। अगले दो दिनों तक पंडालों का ऑनलाइन और ऑफलाइन उद्घाटन होता रहेगा।

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