मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस ने कई आपराधिक धाराएं लगाईं

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Mohammad Zubair Arrest

Mohammad Zubair Arrest: फ़ेक न्यूज़ की जांच करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर की चार दिनों की पुलिस हिरासत शनिवार को ख़त्म हो गई है। उन्हें फिर से पटियाला हाउस कोर्ट में चीफ़ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया की अदालत में पेश किया गया है।

दिल्ली पुलिस की ओर से वरिष्ठ सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने मोहम्मद ज़ुबैर से पूछताछ करने के लिए 14 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की है।

श्रीवास्तव ने अदालत को जानकारी दी कि इस मामले में कई नए तथ्य सामने आए हैं। जिसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद ज़ुबैर पर कई नए आरोप लगाए हैं।

दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की दो धाराएं 120-B (आपराधिक साज़िश रचने) और 201 (सुबूत मिटाने) के साथ फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट की धारा 35 भी के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

हालांकि ज़ुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर के मुताबिक वो अपने मुवक्किल की ज़मानत के लिए ज़मानत याचिका दायर कर रही हैं।

मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जून को एक सोशल मीडिया पोस्ट से धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार किया था।

गौरतलब है कि मुहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद राजनीति भी शुरू हो गई थी। विपक्ष ने उनकी गिरफ्तारी को साजिश बताया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने गिरफ्तारी का विरोध किया है। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कहा है कि उन्होंने पर्याप्त सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तारी (Mohammad Zubair Arrest) को अंजाम दिया है।

 

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