नॉएडा-ग्रेटर नॉएडा में फ़ूड डिलीवरी पर लगाया गया बैन, ये है वजह

नोएडा: दिल्ली से सटे नोएडा में रात के दौरान रेस्टोरेंट-होटल से होने वाली फूड डिलीवरी पर बैन लगा दिया गया है. नोएडा पुलिस की ओर से लगाए गए इस बैन पर रेस्टोरेंट संचालकों ने अपनी नाराजगी जताई है.

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दिल्ली से सटे नोएडा में रात के दौरान रेस्टोरेंट-होटल से होने वाली फूड डिलीवरी पर बैन लगा दिया गया है. नोएडा पुलिस की ओर से लगाए गए इस बैन पर रेस्टोरेंट संचालकों ने अपनी नाराजगी जताई है.

रात में फूड डिलीवरी पर लगा बैन
रिपोर्ट के मुताबिक अब नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक फूड डिलीवर करने पर बैन रहेगा. दरअसल कोरोना महामारी की वजह यूपी में अभी नाइट कर्फ्यू जारी है. देश में दोबारा से कोरोना के मामले बढ़ते देख नोएडा पुलिस ने रात के कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाने का फैसला किया है. इसीलिए रात में फूड डिलीवरी पर बैन लगा दिया गया है.

यूपी में लागू है धारा-144
रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से नोएडा-ग्रेनो समेत पूरे यूपी में धारा-144 लागू है. इस धारा को दृढ़ता से लागू करवाने के लिए रात में फूड डिलीवरी को बैन करने का आदेश दिया गया है. जिससे लोग रात में कम से कम सड़कों पर दिखाई दें और वायरस को फैलने से रोका जा सके।

दिन में खुले हुए हैं रेस्टोरेंट-होटल
नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा कि पिछले साल लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था. इसलिए सरकार ने लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी को अनिवार्य सेवाओं में शामिल कर लिया था. इस साल हालात ठीक होने के बाद दिन में होटल-रेस्टोरेंट समेत सब चीजें पहले की तरह सुचारू हो चुकी हैं. इसलिए अब अब रात के कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए नाइट में फूड डिलीवरी पर बैन लगा दिया गया है.

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