दिल्ली में ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ (Door To Door Ration Scheme)) पर हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने रोक लगा दी है। इस योजना को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की सरकार और केंद्र सरकार (Central Government) के बीच पिछले कुछ समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी।
दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय (Delhi LG Office) ने कई बार इस योजना की फ़ाइल वापस लौटा दी थी।
पिछले साल हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में दिल्ली सरकार (Delhi Government) को ये निर्देश दिया था कि वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution Procedure) की सभी दुकानों को घर पर राशन Door To Door Ration लेने का विकल्प चुनने वाले कार्डधारकों (Card Holder) के बारे में सूचित कर दे।
Delhi HC sets aside AAP government's doorstep ration delivery scheme — Mukhymantri Ghar Ghar Ration Yojna
— Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2022
इसके बाद उचित मूल्य की दुकानें ऐसे कार्ड धारकों को राशन नहीं देंगी। दिल्ली सरकार की इस योजना (AAP Government’s Doorstep Ration Delivery Scheme) (Mukhyamantri Ghar Ghar Ration Yojna) को दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ (Delhi Government Ration Delear Union) ने चुनौती दी थी।
दिल्ली सरकार (Delhi Government) का कहना था कि वो गरीबों की मदद के लिए लाभार्थियों के घर पर राशन (Door To Door Ration) देना चाहती थी लेकिन उपराज्यपाल (Lt. Governor) इसका विरोध कर रहे थे।