Chitrakoot Fake Encounter: चित्रकूट जनपद में 31 मार्च 2021 को इनामी डकैत गौरी यादव गिरोह के सदस्य भालचंद्र यादव को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराने के मामले में उसकी पत्नी ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाकर कोर्ट में शरण ली थी। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पूर्व SP अंकित मित्तल और STF के पुलिस कर्मी समेत 15 लोगो के खिलाफ गंभीर धाराओं में बहिलपुरवा थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है।
पत्नी ने लगाए फर्जी एनकाउंटर के आरोप
आपको बता दें कि अधिवक्ता राजेंद्र यादव ने बताया कि सतना जिले के नयागांव क्षेत्र के पड़वनियां गांव की निवासी नथुनिया पत्नी भालचंद्र यादव ने अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश डीडी एक्ट) की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था। प्रार्थनापत्र में बताया था कि नथुनिया का पति भालचंद्र 31 मार्च 2021 को अपने भाई लालचंद्र के साथ सतना न्यायालय में पेशी पर गया था।
लौटते समय सतना जिले के कोठी कस्बा के पास एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो ने ओवरटेक कर दोनों को बाइक से गिरा दिया। इसके बाद एसटीएफ के जवान मारपीट कर भालचंद्र को गाड़ी में डालकर ले गए। भालचंद्र को एसटीएफ का एक जवान चित्रकूट की ओर ले गया और उसी दिन शाम को लगभग सात बजे सूचना मिली कि चित्रकूट के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के निर्देश पर गौरी गैंग के साथ हुई मुठभेड़ (Chitrakoot Fake Encounter) में यूपी एसटीएफ, जनपद चित्रकूट की स्वाट टीम, बहिलपुरवा और मारकुंडी थाने की पुलिस ने उसे मार गिराया है।
भालचंद्र के शव पर बेरहमी से पीटे जाने के निशान थे। साथ ही गोली भी नंगे बदन पर मारी गई थी, क्योंकि उसकी शर्ट पर गोली लगने के निशान नहीं थे। जिसपर अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने बहिलपुरवा थाना प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के लिए कहा था। अब बहिलपुरवा थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं इस मामले में अधिवक्ता राजेंद्र यादव का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद 10 महीने बाद FIR दर्ज की गई है ऐसे में उन्हें सही विवेचना होने की उम्मीद नहीं है इसलिए वह प्रशासन से किसी अन्य अधिकारियों से जांच कराने की मांग की है।
चित्रकूट से मोनू द्विवेदी की रिपोर्ट