Delhi: नोएडा पुलिस आयुक्त (Noida Police Commissioner) आलोक सिंह ने आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों के साथ बैठक में बॉर्डर पर पासधारकों की अलग लाइन बनाने के आदेश दिए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नोएडा-दिल्ली बॉर्डर (Delhi-Noida Border) पर जाम की समस्या से पासधारकों को भी 2-4 होना पड़ता था। इसी से निजात दिलाने के लिए पासधारकों के लिए अलग से वाहनों की लाइन बनाई जाएगी।
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सेक्टर 108 स्थित कार्यालय से पुलिस आयुक्त (Noida Police Commissioner) ने कोरोना वायरस के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने पदाधिकारियों से कोविड-19 को लेकर सुझाव मांगे। साथ ही उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए संबंधित पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिए। प्रमुख रूप से दिल्ली-नोएडा बॉर्डर (Delhi-Noida Border) पर लगने वाले जाम की समस्या सामने आई। इस पर विचार-विमर्श करने के बाद पुलिस आयुक्त ने बॉर्डर पर पासधारकों के लिए अलग से लाइन बनाने के निर्देश दिए, ताकि पास धारकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
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बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नोएडा पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर सील कर रखा है। इसके तहत दिल्ली से आने वाले पास धारकों और स्वास्थ्य व आपात सेवा से जुड़े लोगों को ही नोएडा में प्रवेश दिया जा रहा है। बिना पास वालों को पुलिस बॉर्डर से वापस भेज रही है। अभी तक सभी की एक ही लाइन होने के कारण पास धारकों को भी घंटों तक जाम में फंसना पड़ता है।
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इसके साथ ही पुलिस आयुक्त ने वरिष्ठ नागरिक व आमजन की सुविधा के लिए घर बैठे ई-एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक घर बैठे ही यूपी कॉप ऐप के माध्यम से ई-एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा पार्क में घूमने वालों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त ने कहा कि जिले में अवैध रूप से चल रहे गेस्ट हाउस के संबंध में जानकारी लेकर जिला प्रशासन से संपर्क करके कार्रवाई की जाए।
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बैठक में सामने आया कि जिले में कई जगहों पर कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बावजूद लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इसको लेकर पुलिस आयुक्त ने संबंधित पुलिस उपायुक्त को अपने क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन में पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा सके। जो व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।