यूपी में आ रहा है नया किरायेदारी कानून, जानें क्या होगा फायदा

योगी सरकार किरायेदार के बारे में नया कानून लाने की योजना बना रही है, ताकि मकान मालिक के साथ किरायेदार के हितों की रक्षा की जा सके।

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UP Tenant Law
यूपी में आ रहा है नया किरायेदारी कानून, जानें क्या होगा फायदा

Uttar Pradesh: उत्तरप्रदेश में योगी सरकार कियारदारों को लेकर एक नया कानून लाने की योजना बना रहे है। इस किरायेदार कानून (UP Tenant Law) के तहत मकान मालिक के साथ किराएदार का हित भी सुरक्षित रखा जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद मकान मालिक अपनी मन मरजी से किराया नहीं बड़ा सकते है वहीं किराएदार बिना किराए दिए नहीं रह सकते है। इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि कितने लोगों ने अपने मकान किराए में दिए हुए है।

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जनता से मांगा सुक्षाव

आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश (UP Tenant Law) नगरीय परिसरों की किराएदारी विनियम अध्यादेश-2020 (Tenancy Regulations Ordinance 2020) का प्रारूप जारी किया है जिसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे गए जो 20 दिसंबर से पहले देने होंगे। इसके लिए विभाद की आधिकारिक वेबसाइट http://awas.up.nic.in पर इसे अपलोड कर दिया गया है। इसके अलावा आप आवास बंधु की वेबसाइट www.awasbandhu.in पर जाकर भी सुक्षाव दे सकते है।

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ये हैं प्रस्तावित प्रावधान

1. मालिक हर साल 10 प्रतिशत किराया नहीं बढ़ा सकते है।
2. आवासीय संपत्तियों पर 5 फीसदी और गैर-आवासीय पर 7 फीसदी किराया बढ़ाया जाएगा।
3. किराएदारों को रह रहे घर की पूरी तरह देखभाल करनी होगी।
4. किराए के घर में होने वाली टूट-फूट की जिम्मेदारी किराएदार की होगी।
5. किराएदार दो महीने तक किराया नहीं दे पाएगा तो मकान मालिक उसे हटा सकता है।
6. बिना एग्रीमेंट के कोई भी किरायेदार नहीं रख पाएगा।
7. मकान मालिक को किराएदार की जानकारी किराया प्राधिकरण को देनी होगी।

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