यूपी में विशेष सुरक्षा बल का गठन, जानें क्या होंगे अधिकार

यूपी में विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 को लागू कर दिया है। इसके तहत विशेष सुरक्षा बल UPSSF का गठन किया गया है।

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यूपी में विशेष सुरक्षा बल का गठन, बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार

Uttar Pradesh: योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 को लागू कर दिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (Uttar Pradesh Special Security Force) का गठन किया गया है। इस बल का गठन (UPSSF) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज पर किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रविवार देर रात को कहा गया है कि यूपीएसएसएफ़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है।

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गृह व सूचना विभाग की ओर से कहा गया है कि यूपीएसएसएफ़ (UPSSF) उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, प्रशासनिक कार्यालय एवं परिसर व तीर्थ स्थल, मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, बैंक अन्य वित्तीय, शैक्षिक व औद्योगिक संस्थान की सुरक्षा करेगा। एयरपोर्ट, मेट्रो, कोर्ट समेत तमाम महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा में तैनात होने वाली यूपी एसएसएफ को वो सारे अधिकार होंगे जो सीआईएसफ को मिले हैं।

यूपीएसएसएफ के जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद इन्हें प्रदेश में मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक, धार्मिक व तीर्थ स्थलों एवं अन्य संस्थानों व जिला न्यायालयों आदि की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में बल को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति होगी।

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बता दें कि विशेष परिस्थितियों में बल का कोई सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तथा किसी वारंट के बिना ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। बल के सदस्य हमेशा ड्यूटी पर माने जाएंगे और प्रदेश के अंदर किसी स्थान पर किसी भी समय तैनाती किए जाने के योग्य होंगे। प्रदेश में यूपी एसएसएफ की 5 बटालियन गठित होंगी लेकिन इसकी शुरुआत पीएसी के जवानों से की जाएगी। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड इस स्पेशल फोर्स के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा।

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