
Uttar Pradesh: लखनऊ में आज से 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू (Uttar Pradesh News) कर दी गई है। इस दौरान 200 से ज़्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते। खुली जगह में 50 फीसदी लोग ही जमा हो सकते है। सबको मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
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बता दें पुलिस की मंजूरी के बिना किसी तरह का जुलूस नहीं निकाल सकते। किसी भी जगह रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। आदेश दिया गया (Uttar Pradesh News) है कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, तेज धार वाले चाकू, तलवार, फरसा, त्रिशूल लेकर नहीं चलेगा।
Section 144 imposed in Lucknow with immediate effect till 5th April to maintain law and order situation in the Commissionerate. pic.twitter.com/H6BupP7B6Z
— ANI UP (@ANINewsUP) March 1, 2021
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प्रदर्शन कर सकते है या नहीं
पुलिस की माने (Uttar Pradesh News) तो आने वाले दिनों में त्योहारों के अलावा अलग-अलग राजनीतिक दलों और किसान संगठनों द्वारा धरना दिया जा सकता है। इससे शांति व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। कोविड-19 महामारी का प्रभाव भी पड़ा सकता है। देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के केस के बढ़ने की खबर सामने आई है। ऐसे में एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, इस पर सरकार और प्रशासन का ध्यान है। इससे पहले भी यूपी सरकार कोरोना काल में प्रदर्शन और भीड़ को रोकने के लिए ऐसे फैसले कर चुकी है।
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