
Uttar Pradesh: यूपी में अब मकान मालिकों के लिए गाज गिरती हुई नजर आ (Uttar Pradesh News in Hindi) रही है। योगी सरकार ने मकान मालिक और किरायेदारों के बीच विवाद खत्म करने लिए उत्तर प्रदेश नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 बनाया है। इसे योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को अनुमति दे दी है। इस अध्यादेश के तहत किराये पर मकान लेने वालों पर अनुबंध लगाया गया है। मकान मालिक किराये में मनमानी बढ़ोतरी भी नहीं कर सकेंगे। सालाना पांच से सात फीसद ही किराया (Uttar Pradesh News in Hindi) बढ़ा सकते है।
सोता रहा सिस्टम! भंडारा जिला अस्पताल में भीषण आग से 10 नवजातों की मौत
बता दें किराएदार और मकान मालिक दोनों पर पत्र की कॉपी (Uttar Pradesh News in Hindi) रहेगी। पत्र की शर्तों के अनुसार समय पर किराया देना होगा। मकान मालिक को किराएदार को इसकी रसीद देनी होगी। किराएदार को किराए पर लेने वाले परिसर की देखभाल करनी होगी। मकान मलिक को जरूरी सेवाएं देनी होंगी। किराएदार जिस तारीख पर आया है, अगर उसने किसी वजह से पैसे नहीं दिए तो मकान मालिक उसे नहीं निकाल सकता।
केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के उपक्रम में यह कानून लागू (UP News) नहीं होगा। कंपनी, विश्वविद्यालय या कोई संगठन, सेवा अनुबंध के रूप में अपने कर्मचारियों को किराये पर कोई मकान देते हैं तो उन पर यह लागू नहीं होगा। धार्मिक, धार्मिक संस्थान, लोक न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्ट, वक्फ के स्वामित्व वाले परिसर पर भी किरायेदारी कानून ऐसे लोगों के लिए भी नहीं होगा।
पहले दो लड़कियों से किया प्यार, फिर एक ही मंडप में की शादी
दरअसल, ये खबर किराएदारों (UP News) के लिए बेहद खास है। सरकार के नए कानून के आने के बाद न तो मकान मालिक अपनी मनमर्जी से किराए में बढ़ोतरी कर पाएंगे और न ही मनमाने तरीके से किराया बढ़ा पाएंगे और न ही बिना किराया चुकाए कोई किराएदार रह सकता है।
राज्यों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें State News in Hindi
देश और दुनिया से जुड़ी Hindi News की ताज़ा खबरों के लिए यहाँ क्लिक करें. Youtube Channel यहाँ सब्सक्राइब करें। सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Page लाइक करें, Twitter पर फॉलो करें और Android App डाउनलोड करें.