
Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और हरियाणा में लव जिहाद (Love Jihad Bill Passed) को लेकर मचे बवाल के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें राज्यपाल आंनदी बैन पटेल ने गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण पर रोक से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। दरअसल, सीएम योगी ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान कहा था कि राज्य में लव जिहाद को लेकर एक कानून लाया जाएगा। साथ ही 24 नवंबर को ‘गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक’ को मंजूदी (Love Jihad Bill Passed) दी थी। यूपी सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि इस कानून का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है।
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इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी (Love Jihad Bill Passed) कर चुकी है। हरियाणा, कर्नाटक औऱ कई अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारियां चल रही है। इस प्रस्तावित कानून के तहत, धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सज़ा दि जाएगी।
बता दें इस विधेयक में प्रावधान है कि लालच, झूठ बोलकर या जबरन धर्म परिवर्तन या शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना (Love Jihad) जाएगा। नाबालिग, अनुसूचित जाति जनजाति की महिला के धर्मपरिवर्तन पर कड़ी सजा होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले सामाजिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धर्म परिवर्तन के साथ अंतर धार्मिक शादी करने वाले को सिद्ध करना होगा कि उसने इस कानून को नहीं तोड़ा है। लडक़ी का धर्म बदलकर की गई शादी को शादी नही माना जाएगा।
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इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी लव जिहाद (Love Jihad) के मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना सही नहीं है। राज्य सरकार के कानून में हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को आधार बनाया जा सकता है। बीते दिनों इस बारे में सीएम योगी ने संकेत देते हुए कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इस वजह से सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। इसी को देखते हुए आज अध्यादेश को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है।
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