Hathras: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया मंच यानी गूगल, फेसबुक और ट्विटर को लेकर याचिका दायर करने पर जवाब दिया है। एक शख्स ने हाथरस दुष्कर्म (Hathras Rape Case) पीड़ित का गलत फोटो डालने पर याचिका दायर की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सोशल मीडिया मंचों को नोटिस जारी किया और उस व्यक्ति के बारे में अदालत को सीलबंद (Hathras Rape Case) लिफाफे में जानकारी देने के लिए कहा गया।
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पति ने याचिका दायर करते हुए कहा कि उनकी पत्नी का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। जो हाथरस में दुष्कर्म और हत्या का शिकार बनी युवती के तौर पर दिखाया गया है। बता दें फेसबुक, गूगल और ट्विटर ने जनवरी में अदालत से कहा था कि उन्होंने उन सभी लिंक को ब्लॉक कर दिया है या हटा लिया है जिसमें मृत महिला के फोटो को हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के तौर पर दिखाया गया।
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दरअसल, 14 सितंबर 2020 को हाथरस (Hathras Rape Case) में 19 साल की एक दलित महिला से चार लोगों ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया था। पीड़िता की 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
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