किसानों को बॉन्ड भेजने पर HC सख्त, मांगा जवाब

UP सरकार ने किसानों को कुछ दिन पहले बॉन्ड से संबंधित नोटिस भेजा था, अब इस मामले में HC ने सरकार से 2 फरवरी तक जवाब मांगा है।

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Farmers Protest
UP सरकार ने किसानों को कुछ दिन पहले बॉन्ड से संबंधित नोटिस भेजा था,अब इस मामले में HC ने सरकार से 2 फरवरी तक जवाब मांगा है।

Uttar Pradesh: कृषि कानून के विरोध (Farmers Protest) में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को लेकर कुछ दिन पहले UP सरकार की तरफ से कई किसानों को बॉन्ड भरने के नोटिस भेजे गए थे। यह बांड 50000 हजार से लेकर 1 लाख रूपये तक के थे। अब इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (High Court) ने सख्ती दिखाते हुए UP सरकार से 2 फरवरी तक जवाब मांगा है।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) ने सोमवार को सोशल एक्टिविस्ट अरुंधति धुरु (Arundhati dhur) की एक याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई कर रही दो जजों की बेंच को याचिका में बताया गया है कि ‘राज्य सरकार की ओर से जारी ये नोटिस न तो बस आधारहीन हैं, बल्कि किसानों के मूल अधिकार भी छीनने वाला है क्योंकि पुलिस इन किसानों के घरों को घेरकर बैठी हुई है और वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।’ इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की योगी सरकार से दो फरवरी तक इस बारे में जवाब मांगा है कि आखिर किस आधार पर गरीब किसानों को ‘ब्रीच ऑफ पीस’ के यह नोटिस भेजे गए थे।

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क्या था मामला?

दरअसल, कुछ दिन पहले यूपी के सीतापुर (Sitapur) जनपद में कई किसानों को प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजे गए थे। जिसमें किसानों को 50 हजार से लेकर 1 लाख तक के बांड भरने की बात कही गई थी। किसानों को बॉन्ड इसलिए भरने को कहा गया था, क्योंकि उन पर यह आशंका थी कि वो आंदोलन के तहत कानून-व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले हैं।

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