यूपी में मास्क न पहनने वालों पर हाईकोर्ट सख्त, ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर

कोरोना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में भीड-भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी।

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Covid-19 Alert
कोरोना को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में भीड-भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी।

Uttar Pradesh: कोरोना महामारी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला (Covid-19 Alert) लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य में भीड-भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन कैमरे से नजर रखने के आदेश जारी कर दिए है। कोरोना की वजह से 6 जिलों में मास्क पहनना जरुरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इन जिलों में सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे भीड़भाड़ वाले एरिया की ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाए। अब आप ऐसी जगाहों पर बिना मास्क नहीं निकल सकते, अगर कैमरे कैद हुए तो कड़ी कार्रवाई (Covid-19 Alert) की जाएगी। 

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इन 6 जिलों में अभियान चलाने के आदेश-
बता दें खाने-पीने के सामान खुले में न बेचने का आदेश अगले छह सप्ताह तक और लागू रखने का आदेश दिया (Covid-19 Alert) है। अदालत ने कम से कम अगले 30 दिनों तक मास्क पहनने की निगरानी करने का निर्देश दिया है। दरअसल कोरोना संक्रमण से निपटने की सरकार की तैयारियों की हाईकोर्ट निगरानी कर रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और गौतमबुद्ध नगर में अभियान चलाने के लिए कहा गया हैं।

कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को अगली सुनवाई पर सर्विलांस की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश (CoronaVirus) दिया है। एडवोकेट कमिश्नर ने जानकारी दी कि सड़क के किनारे खाने-पीने की दुकान लगाने वाले खुले में सामान न बेचने के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसपर कोर्ट ने कहा कि स्थानीय खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग यह सुनिश्चित करे कि खाने की चीजें सिर्फ पैकेट में ही बेची जाएं। 

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कोई भी खुले में खाने का सामान बेचता हुए ना (CoronaVirus) दिखे, यह नियम अगले छह सप्ताह तक और जारी रहेगा। कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर आईसीएमआर की डॉ. निवेदिता गुप्ता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। उन्होंने कोर्ट को टीकाकरण कार्यक्रम की प्र‌गति की जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। 

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