नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को निर्देश दिया है कि वह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चलाए जा रहे सभी विज्ञापनों को हटाए। हाईकोर्ट ने ये आदेश 6 जनहित याचिकाओं के आधार पर दिया है। इन याचिकाओं में वेबसाइट और अन्य जगह सीएए के खिलाफ चलाए जा रहे विज्ञापनों को हटाने की मांग की गई थी।
जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विज्ञापन चलवाए थे। य विज्ञापन टीवी और वेबसाइट पर भी चलवाए गए थे। ममता बनर्जी ने कहा था कि वह राज्य में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लागू नहीं करेंगी। उनके इस बयान के बाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी।
Calcutta High Court directs West Bengal government to stop all government advertisements that say National Register of Citizens (NRC) and Citizenship Amendment Act (CAA) will not be implemented in the State. Next date of hearing is on January 9, 2020. pic.twitter.com/egLSxqmFfb
— ANI (@ANI) December 23, 2019
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत तीन देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से साल 2014 से पहले भारत आए हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इसके विरोध में ममता बनर्जी सोमवार से शुक्रवार तक कोलकाता में सड़क पर उतरीं थीं। उनके साथ हजारों लोगों ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया था।