मध्यप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ आएगा कानून, होगी इतने साल की सजा

मध्यप्रदेश में लव जिहाद को लेकर गृह मंत्री का बयान सामने आया है। सरकार इसे लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून बना रही है।

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Love Jihad Law
मध्यप्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ आएगा कानून, होगी इतने साल की सजा

Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में लव जिहाद को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) का बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को काबू में रखने के लिए मध्यप्रदेश शासन कड़ा कानून (Love Jihad Law) लाएगी। सरकार इसे लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून बना रही है। इसके लिए आने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा।

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इस कानून (Love Jihad Law)  के बनने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत लव जिहाद के मामलों को दर्ज किया जाएगा और 5 साल की ठोस सजा सुनाई जाएगी। इसमें बहकाना, डराना-धमकाना भी अपराध माना जाएगा। गृह मंत्री ने लव जिहाद कानून को लेकर कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी।

मंत्रालय ने आगे कहा कि इस कानून के अन्तरगत शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का काम किया जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले ही आवेदन देना अनिवार्य रखा जाएगा। अक्सर कई मामलों में महिलाएं खुद धर्म बदलती है तो कई में धर्म बदलने पर मजबुर किया जाता है ।

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कानून में यह भी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी कि उसे एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन डालना होगा। (Law Against Love Jihad) धर्म बदल कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां यह आवेदन देना अनिवार्य होगा और बिना आवेदन के अगर धर्म बदल कर शादी की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द कर दिया जाएगा।

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