लड़कियों की शादी को लेकर कांग्रेस नेता ने दिया भड़काऊ बयान

मध्य प्रदेश Madhya Pradesh News में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की बात को लेकर राजनीतिक घमासान शुरु हो गया।

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Madhya Pradesh News in Hindi
मध्य प्रदेश Madhya Pradesh News में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की बात को लेकर राजनीतिक घमासान शुरु हो गया।

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News in Hindi) में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की बात को लेकर राजनीतिक घमासान शुरु हो गया। बीते दिनों सीएम शिवाराज सिंह चौहान ने एक सभा के दौरान लड़कियों की शादी 18 से बढ़ाकर 21 करने की बात कही थी। 

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इसी बात पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह (Sajjan Singh) ने कहा कि डॉक्टरों के मुताबिक लड़कियां 15 साल में प्रेगनेंट होने लायक हो जाती हैं तो शादी की उम्र 21 (Madhya Pradesh News in Hindi) साल करने की क्या जरुरत है। पहले से ही शादी की उम्र 18 साल है तो 18 ही रहने दे। सज्जन सिंह ने ये बयान भोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। 

दरअसल, जब से मुख्यमंत्री शिवराज (Chief Minister Shivraj) ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में शादी की उम्र को लेकर बहस करने को कहा था। महिला अपराध को रोकने और जागरुकता बढ़ाने के लिए एमपी सरकार ने ये फैसला लेने का सोचा है। जब लड़के के लिए शादी की उम्र 21 साल है, तो फिर लड़की की उम्र भी 21 साल क्यों नहीं हो सकती। वैसे तो शिवराज सिंह का कहना गलत नहीं है। लेकिन क्या समाज इस मुद्दे को उठाएगा या इस पर अमल करने की सोचेगा। 

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बता दें पहले भी देश में शादी की उम्र तय करने के लिए 3 बार कानून संसोधन कर चुके हैं। पहला संसोधन 1929 में किया गया था। शारदा कानून (Sharda law) के तहत शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 साल तय की गई थी। इसके बाद साल 1978 में हुए संशोधन में लड़कों के लिए ये सीमा 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल हो गई। वहीं, बाल विवाह को रोकने के लिए कानून 2006 के तहत एक्शन लिया जाता है, जिसके लिए 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। 

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