जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में साल 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी करार चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में इससे पहले 18 दिसंबर को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि एक को बरी कर दिया गया था।
बता दें कि जिन्हें जयपुर सीरियल ब्लास्ट में फांसी की सजा सुनाई गई है वो सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 11 साल बाद सुनाए गए इस फैसले में आरोपियों को UAPA के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषी माना गया था। स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने इस मामले में फैसला सुनाया था।
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बता दें कि इस सीरियल ब्लास्ट में जयपुर के सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर और चांदपोल हनुमान मंदिर सहित कई जगहों पर ब्लास्ट किए गए थे। इसके बाद राजस्थान सरकरा ने इस ब्लास्ट में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए एंटी टेरेरिस्ट स्क्वायड़ (एटीएस) का गठन किया था।
गौरतलब है कि जयपुर में ये सीरियल ब्लास्ट 13 मई 2008 को हुए थे, जिनमें सिलसिलेवार 8 अलग-अलग जगहों पर धमाके किए गए थे, जिनमें 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 170 लोग घायल हुए थे। इन हमलों में कुल 11 लोगों को नामजद किया गया था।