Uttar Pradesh: यूपी में लव जिहाद (UP Law on Love Jihad) कानून को योगी सरकार ने कल ही मंजूरी दे दी। मंगलवार शाम को हुई कैबिनेट बैठक में लव जिहद सहित 21 प्रस्तावों को मंजूदी दे दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर, बागपत, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों में लगातार हो रही लव जिहाद की घटनाओं के बाद गृह विभाग से रिपोर्ट (Love Jihad News) देने को कहा था। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने कानून पास कर दिया।
यूपी सरकार ने लव जिहाद के कानून पर लगाई मुहर
आपको बता दें, इस कानून के उत्तर प्रदेश में पास होने के बाद कई अन्य राज्यो में कानून बनाने को लेकर विचार किया जा रहा है। वहीं अब हरियाणा सरकार के मंत्री और बिजेपी के नेता अनिल विज (Anil Vij) ने ट्वीट कर योगी सरकार के इस फैसले की काफी तारीफ की साथ ही हरियाणा में जल्द ही ऐसा कानून (Haryana Love jihad) बनाने के संकेत भी दिए।
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद । हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा ।
— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) November 25, 2020
बता दें कि लंबे समय से बिजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद के मामलों पर कानून बनाने का मंथन चल रहा था। उत्तर प्रदेश से इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई, फिर मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में भी इस पर बयान दिया गया। अब यूपी ने इस कानून पर अध्यादेश पास कर दिया है, तो सब की निगाह हरियाणा और मध्य प्रदेश पर हैं।
यूपी सरकार का बड़ा फैसला, शादी में मेहमानों की संख्या होगी कम
यूपी सरकार के अध्यादेश के मुताबिक (UP Law on Love Jihad) धोखे से धर्म बदलवाके शादी करने पर 10 साल तक की सजा होगी, 15,000 रुपये का जुर्माना और अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा करते है तो 25,000 रुपये के जुर्माने देना होगा वही अगर आप अपने मन से धर्म परिवर्तन करना चाहते है तो जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना दे कर ऐसा कर सकते है।
राज्यों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें State News in Hindi
देश और दुनिया से जुड़ी Hindi News की ताज़ा खबरों के लिए यहाँ क्लिक करें. Youtube Channel यहाँ सब्सक्राइब करें। सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Page लाइक करें, Twitter पर फॉलो करें और Android App डाउनलोड करें.