प्राइवेट कंपनियों में युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण, इस राज्य में बिल हुआ पास

हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल निजी सेक्टर में नौकरियों के लिए युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

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Haryana CM Manohar Lal Khatta
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Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल निजी सेक्टर में नौकरियों के लिए युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण (75 Percent Reservation) मिलेगा। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य (Satyadev Narayan Arya) ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है।

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को राज्य के निजी उद्योग में 75 फीसदी रोजगार के बिल पर राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। आगे की नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जल्द हो जाएगी और बिल आगे बढ़ेगा।

बता दें कि बीते साल हरियाणा विधान सभा (Haryana Assembly) ने इस 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दी थी। यह कानून 50 हजार रुपए मासिक वेतन तक की जॉब्स पर लागू होगा। बिल के अनुसार रिजर्वेशन कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह कानून प्राइवेट कंपनियों, फर्म, ट्रस्ट आदि में लागू होगा।

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इसके अलावा आरक्षण कानून उन कंपनियों, ट्रस्ट आदि पर लागू होगा जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। वहीं कंपनियों को हर तीन महीने में कानून लागू करने की स्टेटस रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। यह कानून अगले 10 साल तक के लिए लागू रहेगा।

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