Delhi-NCR में 30 नवंबर तक पटाखे बैन, NGT ने जारी किए आदेश

NGT ने दिल्ली एनसीआर में आज यानी सोमवार से आधी रात से 30 नवंबर तक पटाखों के बिक्री या उपयोग के खिलाफ रोक लगा दी है।

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NGT Diwali Guidelines
Delhi-NCR में 30 नवंबर तक पटाखे बैन, NGT ने जारी किए आदेश

New Delhi: सर्दियों के मौसम की शुरुआत होते ही दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (Air Pollution in Delhi)  बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में कुछ दिनों पहले दिवाली के मौके पर सभी तरह के पटाखे फोड़ने और बेचने पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। वहीं अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली एनसीआर में आज यानी सोमवार से आधी रात से 30 नवंबर तक पटाखों के बिक्री या उपयोग के खिलाफ रोक (NGT Diwali Guidelines) लगा दी है।

एनजीटी ने एक आदेश में (NGT Diwali Guidelines) कहा कि जिन शहरों के कस्बों में वायु की गुणवत्ता ‘मध्यम’ या उससे नीचे है, केवल वहीं हरे रंग के पटाखे बेचे जा सकते हैं। NGT के इस आदेश के साथ ही गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू हो गया है। एनजीटी ने आगे कहा कि दिवाली, छठ, नए साल और क्रिसमस से पहले पटाखे के इस्तेमाल और फोड़ने की समय सीमा दो घंटे तक ही सीमित है।

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NGT ने इसके अलावा कहा कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और राज्यों के सभी प्रदूषण बोर्ड को निर्देश दिए है कि वे प्रदूशण की स्थिति पर निगरानी रखें और अथॉरिटी को इससे संबंधित जानकारी दें। एनजीटी द्वारा लगाए गए नियमों का पालन न करने वालों को जु्र्माना लगाया जाएगा। जिसमें पटाखा बेचने वालों पर 10 हज़ार का जुर्माना, जबकि पटाखा जलाने वालों पर 2 हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा।

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की बेंच ने इससे पहले गुरुवार को मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखने से पहले संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बातचीत की थी। इंडियन फायरवर्क मैनुफक्चरर्स असोसिएशन की ओर से सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने अपनी दलीलें रखीं। दिल्ली वहीं बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पटाखे बेचने के लिए जारी किए गए सभी तरह के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।

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रविवार को पुलिस मुख्यालय से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि राजधानी दिल्ली में सभी तरह के पटाखे बेचने के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। बयान में ये भी कहा गया कि आगे की कार्यवाही NGT के निर्देशों के अनुसारकार्रवाई की जाएगी। यानी अगर अब कोई रकानूनी तरीके से पटाखे बेचने की कोशिश करता है तो सके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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