मुजफ्फरपुर : बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी करारा दिया है। यौन शोषण के इस मामले में 20 आरोपियों में से कुल 19 आरोपी दोषी ठहराए गए हैं। अब दोषियों की सजा का ऐलान 28 जनवरी को होगा।
बता दें कि टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के आने के बाद ये मामला सामने आया था। इसमें बिहार सरकार के करीबी और शेल्टर होम के मालिक ब्रजेश ठाकुर का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया। इस मामले में ब्रजेश ठाकुर सहित 20 आरोपियों के खिलाफ पोक्सो, बलात्कार, आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में आरोप तय किया गया है।
Bihar’s Muzaffarpur shelter home case: The court has listed the matter for argument on quantum of sentence on January 28 https://t.co/pVbhtj1vu6
— ANI (@ANI) January 20, 2020
ये आरोपी दोषी करार
यौन शोषण के इस मामले में ब्रजेश ठाकुर के अलावा बालिकागृह अधीक्षक इंदू कुमारी, बालिकागृह में गृह माता मीनू देवी और चंदा देवी, काउंसलर मंजू देवी, नर्स नेहा कुमारी, केस वर्कर हेमा मसीह, सहायक किरण कुमारी, सीडब्लूसी के सदस्य रवि कुमार, विकास कुमार, सीडब्लूसी का अध्यक्ष दिलीप कुमार, चालक विजय तिवारी, कृष्णा राम, गुड्डू पटेल, रामानुज ठाकुर उर्फ मामू, रोजी रानी, डॉक्टर अश्विनी, रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर, नरेश प्रसाद और साइस्ता परवीन उर्फ मधु दोषी करार दिए गए हैं। इस मामले में विक्की नाम के शख्स को बरी कर दिया गया है।